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पाली में विधिक जन चेतना शिविर, विद्यार्थियों को उपभोक्ता अधिकारों और कानून की दी जानकारी

पाली : पाली में विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रोटरी क्लब पाली के सौजन्य से श्री महावीर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, विवेकानंद सर्कल में विधिक जन चेतना शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विद्यार्थियों को उपभोक्ता संरक्षण कानून और उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

रोटरी क्लब के अध्यक्ष दिनेशचंद मेहता और सचिव वर्धमान भंडारी ने बताया कि शिविर में सीनियर अधिवक्ता गजेंद्रसिंह राजपुरोहित ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि इस कानून के तहत उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, शोषण और असुरक्षित वस्तुओं से बचाने के लिए कई कानूनी अधिकार दिए गए हैं। इनमें सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार प्रमुख हैं।

साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपभोक्ता जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

शिविर के दौरान विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए यह भी समझाया गया कि खरीदारी के समय हमेशा बिल या रसीद लेना आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी समस्या की स्थिति में कानूनी सहायता मिल सके। कार्यक्रम में वरिष्ठ रोटेरियन अर्जुनचंद मेहता, रोटरी क्लब के पदाधिकारी, विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

इस आयोजन को विद्यार्थियों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

Rajasthan Today

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