
पाली : राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश में वृद्धि के उद्देश्य से लागू की गई राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत अब व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए एसएसओ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक एवं संयुक्त आयुक्त सैय्यद रज्जाक अली ने बताया कि यह नीति राज्य में पहली बार लागू की गई है, जिसका उद्देश्य व्यापारिक गतिविधियों को गति देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा सूक्ष्म एवं छोटे व्यापारियों को बाजार और ऋण तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है।
नीति के तहत नए सूक्ष्म व्यापारी उद्यमों को ऋण पर आकर्षक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। एक करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा एक करोड़ से अधिक और दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। वहीं महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन व्यापारियों को 1 से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी मिलेगा।
इसके अलावा सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर गारंटी फीस का 50 प्रतिशत पुनर्भरण पांच वर्षों तक किया जाएगा। सूक्ष्म उद्यमों को बीमा प्रीमियम पर 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष) तक सहायता भी दी जाएगी। ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म फीस पर एक वर्ष तक 75 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार रुपये) तक अनुदान का प्रावधान रखा गया है।
व्यापारी एसएसओ पोर्टल पर ‘Rajasthan Trade Promotion Policy 2025 (RTPP)’ आइकन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिला उद्योग केन्द्र ने व्यापारियों से अपील की है कि वे योजना का अधिकतम लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और सरकार की इस पहल का हिस्सा बनें।



