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आरक्षण प्रक्रिया पूरी, अब मतदाता सूची पर फोकस, पाली की 24 ग्राम पंचायतों में चुनावी तैयारियां तेज

पाली : पंचायती राज आम चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रशासन ने निर्वाचन संबंधी तैयारियों को गति देना शुरू कर दिया है। पाली पंचायत क्षेत्र की 24 ग्राम पंचायतों में प्रधान, सरपंच, वार्ड पंच एवं पंचायत समिति सदस्यों से संबंधित पदों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आरक्षण आवंटन किया गया। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब मतदाता सूचियों को अद्यतन करने सहित निर्वाचन से जुड़े आवश्यक कार्यों पर प्रशासन का फोकस है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखंड अधिकारी पाली विमलेन्द्र सिंह राणावत ने बताया कि पंचायती राज आम चुनाव को लेकर पाली क्षेत्र की 24 ग्राम पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए आरक्षण आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पारदर्शिता के साथ संपादित करवाई गई है।

उन्होंने बताया कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब निर्वाचन संबंधी तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही मतदाता सूचियों को अद्यतन एवं शुद्ध करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है।

राजस्थान में पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां संबंधित पंचायत राज संस्थाओं के वार्ड एवं निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तैयार की जाती हैं तथा पात्र मतदाता के लिए 1 जनवरी को आधार तिथि मानकर 18 वर्ष की आयु संबंधी पात्रता निर्धारित की जाती है।

एसडीएम राणावत ने पाली पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी 24 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज होने की स्थिति की जांच करें।

उन्होंने विशेष रूप से ऐसे युवाओं से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की, जिन्होंने 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। राजस्थान में 2026 की मतदाता सूची प्रक्रिया के दौरान 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को पात्र मतदाता के रूप में शामिल करने की व्यवस्था की गई थी। प्रशासन का कहना है कि पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है, ताकि निर्वाचन के समय वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

एसडीएम ने मतदाता सूचियों को शुद्ध और अद्यतन बनाने में ग्रामीणों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दो स्थानों पर दर्ज है, तो इसकी जानकारी संबंधित बीएलओ अथवा प्रशासन को दी जानी चाहिए।

इसी प्रकार यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है या वह स्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो चुका है, तो इसकी सूचना भी प्रशासन को उपलब्ध करवाने की अपील की गई है, ताकि नियमानुसार मतदाता सूची को अद्यतन किया जा सके।

राजस्थान के पंचायती राज कानून के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए और एक ही निर्वाचन क्षेत्र की सूची में भी एक से अधिक बार पंजीकरण नहीं किया जा सकता।

प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र की मतदाता सूची की जांच स्वयं करें और किसी प्रकार की त्रुटि सामने आने पर समय रहते संबंधित बीएलओ या निर्वाचन अधिकारियों को जानकारी दें। इससे मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और अद्यतन बनाने में मदद मिलेगी।

पंचायती राज चुनाव 2026 के लिए राजस्थान में आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया के तहत 23 सितंबर को जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं प्रधान पदों के लिए तथा 24 सितंबर को सरपंच एवं पंच पदों के लिए आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

निर्वाचन संबंधी तैयारियों के दौरान सुरेश कुमार व्यास, मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह परिहार, रमेश कुमार अणकिया, लोकेश कुमार दवे, जयगिरी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब पाली पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची के सत्यापन एवं अद्यतन कार्य को लेकर प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अन्य तैयारियों को भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।

Rajasthan Today

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