जिला कारागृह का औचक निरीक्षण: बंदियों को मिली निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी

पाली : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश विक्रमसिंह भाटी ने बुधवार को जिला कारागृह, पाली का आकस्मिक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान 102 बंदी कारागृह में निरुद्ध पाए गए। सचिव भाटी ने बंदियों से संवाद कर भोजन, चिकित्सा, पेयजल, सफाई व्यवस्था सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की बात कही कि कोई भी बंदी विधिक सहायता के अभाव में बिना वकील के निरुद्ध न रहे। इस दौरान निःशुल्क विधिक सहायता, विशेषकर ऐसे बंदियों के लिए जिनकी जमानत हो चुकी है लेकिन रिहाई नहीं हुई, के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी किशोर जेल में निरुद्ध नहीं होना चाहिए। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि सभी बंदियों की ओपीडी समय में नियमित स्वास्थ्य जांच होती है और आपात स्थिति में उन्हें राजकीय बांगड़ अस्पताल, पाली में रेफर किया जाता है। निरीक्षण के समय जेल कारापाल जोराराम और विजिटिंग लॉयर वैशाली व्यास भी उपस्थित रहीं।