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पाली : बाल श्रम रोकथाम पर जागरूकता शिविर, श्रमिकों को दी गई कानूनी जानकारी

पाली : मंडिया रोड स्थित राम टेक्स व संगम प्रोसेस टेक्सटाइल इकाइयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। यह शिविर “प्रगति स्पष्ट है, लेकिन अभी और काम करना बाकी है: आइए प्रयासों में तेजी लाएं” थीम पर रालसा, जयपुर के निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के तत्वावधान में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में पीएलवी मांगीलाल तंवर ने बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की जानकारी देते हुए बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। बाल श्रम के पीछे गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी जैसे कारण हैं।

कार्यक्रम संयोजक नवीन मेहताएडवोकेट प्रकाश जैन ने श्रमिकों को बाल श्रम के दुष्परिणामों से अवगत कराया। साथ ही नालसा सीनियर सिटीजन मॉड्यूल, 15100 हेल्पलाइन नंबर और साथी अभियान की भी जानकारी दी गई। टेक्सटाइल मालिक शांतिलाल सिंघवी और सिद्धार्थ सिंघवी ने बताया कि उनकी इकाइयों में किसी भी प्रकार का बाल श्रमिक कार्यरत नहीं है। शिविर में डाली देवी, किशोर, मुकेश, भरत, नंदू, आरिफ समेत कई श्रमिक उपस्थित रहे।

Rajasthan Today

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