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देसूरी में बाल विवाह के खिलाफ सख्त संदेश, छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक से किया जागरूक

पाली : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के तत्वावधान में तालूका विधिक सेवा समिति देसूरी द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसूरी में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरुद्ध विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देसूरी नीतू चौधरी ने की।

विधिक जागरूकता शिविर के दौरान बालिकाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह रोकथाम का सशक्त संदेश दिया गया, जिसे उपस्थितजनों ने सराहा। न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू चौधरी ने छात्र-छात्राओं एवं उपस्थितजनों को निःशुल्क विधिक सहायता, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित जागृति योजना, स्थाई लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, न्याय आपके द्वार अभियान तथा बाल विवाह निषेध कानून की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने साइबर अपराध से बचाव, भारतीय न्याय संहिता की प्रमुख धाराओं, बच्चों के स्वास्थ्य अधिकारों एवं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के महत्व पर भी प्रकाश डाला। शिविर में बताया गया कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है बल्कि यह बालिकाओं के भविष्य और स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है।

इस अवसर पर तहसीलदार फतेहसिंह, पैनल अधिवक्ता मुकेश कुमार श्रीमाली एवं मनोहर दास, प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति देसूरी विपुल सिंह, देसूरी थाना एएसआई सुरेन्द्र सिंह, तालूका विधिक सेवा समिति के कनिष्ठ सहायक सुशील कुमार, पीएलवी अधिकार मित्र हितेश सोनी, पीईईओ जगदीश चौधरी सहित विद्यालय स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी को बाल विवाह रोकथाम एवं विधिक जागरूकता के प्रति समाज में संदेश फैलाने का संकल्प दिलाया गया।

Rajasthan Today

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