रेलवे का सख्त एक्शन : ट्रेनों में धूम्रपान करने पर 1100 यात्रियों से वसूले 2.17 लाख रुपये जुर्माना

जोधपुर : ट्रेनों और रेलवे परिसर में धूम्रपान करना अब भारी पड़ रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में वर्ष 2024-25 के दौरान 1,100 यात्रियों से 2 लाख 17 हजार 600 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने दोहराया कि चलती ट्रेन या स्टेशन परिसर में धूम्रपान करना और ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि बीड़ी-सिगरेट पीने से न सिर्फ आग लगने का खतरा होता है, बल्कि इससे अन्य यात्रियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन जरूरी है। सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक चेकिंग स्टाफ ने 1097 यात्रियों को धूम्रपान करते पकड़ा, जिनसे जुर्माना वसूला गया। यात्रियों को नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।
नियम उल्लंघन पर सजा क्या है?
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धारा 167(1) के तहत: ट्रेन या स्टेशन में धूम्रपान करने पर 200 रुपये जुर्माना, 3 साल तक की सजा या दोनों।
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धारा 164 के तहत: ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर 1000 रुपये जुर्माना, 3 साल की जेल या दोनों।
रेलवे ने चेताया है कि आगे भी औचक जांच अभियान जारी रहेंगे और नियम तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।