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रेलवे का सख्त फैसला: आरक्षित टिकट पर यात्रा के दौरान मूल पहचान पत्र अनिवार्य, नहीं दिखाया तो माने जाएंगे बिना टिकट यात्री

जोधपुर : भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है। अब आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को यात्रा के दौरान मूल पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र नहीं दिखाने की स्थिति में यात्री को बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और रेलवे नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर मंडल के सीनियर मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि यह निर्देश रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए नवीन आदेशों के तहत लागू किए गए हैं। जोधपुर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशन में पहले से चल रहे सघन टिकट जांच अभियानों के अंतर्गत इस व्यवस्था को अब और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि टिकट जांच में लगे सभी कर्मचारियों को नए निर्देशों की जानकारी दे दी गई है तथा इनके सख्ती से पालन के आदेश जारी किए गए हैं। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री से वैध पहचान पत्र का मूल दस्तावेज जांचा जाएगा।

समूह में यात्रा करने वालों पर भी सख्ती
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि समूह में यात्रा करने की स्थिति में आरक्षित टिकट पर दर्ज यात्रियों में से कम से कम एक यात्री के पास मूल पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। यदि समूह का कोई भी यात्री पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो पूरे समूह को बिना टिकट यात्रा की श्रेणी में रखते हुए जुर्माना व अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

रियायती श्रेणियों पर भी लागू होंगे नियम
दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, छात्र एवं अन्य विशेष आरक्षण या रियायत कोटे के अंतर्गत यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अपनी पात्रता से संबंधित वैध दस्तावेज यात्रा के दौरान दिखाने होंगे। पात्रता सिद्ध न होने पर रेलवे द्वारा दी गई रियायत निरस्त कर पूरा किराया वसूला जाएगा।

सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने कहा कि पहचान पत्र की अनिवार्यता से न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि फर्जी टिकटों और अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति पर भी प्रभावी रोक लगेगी। यह निर्देश रेलवे बोर्ड के यात्री विपणन निदेशक (टू) द्वारा जारी किए गए हैं।

Rajasthan Today

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