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100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान: धार्मिक स्थलों और आंगनवाड़ी केंद्रों से दिया गया जागरूकता का संदेश

पाली : 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिला कलेक्टर पाली के निर्देशानुसार अभियान के द्वितीय चरण (01 जनवरी से 31 जनवरी 2026) में जिले भर में जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थलों पर आमजन को बाल विवाह रोकथाम के प्रति जागरूक करने हेतु बाल अधिकारिता विभाग को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, पाली की सहायक निदेशक डॉ. टीना अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार, 28 जनवरी 2026 को जिला बाल संरक्षण इकाई के कनिष्ठ सहायक श्रीमती सरोज तथा चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट पाली की टीम द्वारा जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं।

कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वाह्न में सुभाष नगर, पाली स्थित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 01 एवं 03 के कार्मिकों को बाल विवाह की रोकथाम, इसके दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। वहीं, मध्याह्न पश्चात ओम आश्रम, जाडन मंदिर में दर्शन हेतु आए श्रद्धालुओं को बाल विवाह न करने एवं इसकी सूचना प्रशासन को देने के लिए प्रेरित किया गया।

इस जागरूकता अभियान में चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट पाली के प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर योगेन्द्र सिंह राठौड़, काउंसलर रेणुका जोशी, सुपरवाइजर मीनाक्षी व्यास एवं विनय कुमार तथा केस वर्कर दिव्यांशी ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि बाल विवाह न केवल एक सामाजिक बुराई है, बल्कि यह कानूनन अपराध भी है। सभी से अपील की गई कि वे समाज से बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने में प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर तुरंत दें।

Rajasthan Today

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