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धार्मिक स्थल से बाल विवाह के खिलाफ सख्त संदेश: नागा बाबा बगीची में 100 दिवसीय अभियान की कार्यशाला आयोजित

पाली : जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को सिद्ध पीठ नागा बाबा बगीची धार्मिक स्थल पर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय कार्यक्रम की कड़ी में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों एवं सरकारी सहायता योजनाओं की जानकारी देना रहा।

कार्यक्रम में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र की प्रबंधक प्रियंका व्यास एवं परामर्शदाता भाग्यश्री गहलोत ने बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह कराने, उसे बढ़ावा देने अथवा किसी भी रूप में सहयोग करने पर दो वर्ष तक का कारावास एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल बाल विवाह निषेध अधिकारी, पुलिस हेल्पलाइन 112, संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना देकर समय रहते बाल विवाह को रोका जाए।

कार्यशाला के दौरान विभागीय योजनाओं—लाडो प्रोत्साहन योजना, महिला संबल शिक्षा सेतु योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं महिला हेल्पलाइन 181 की उपयोगिता बताते हुए यह भी बताया गया कि किन परिस्थितियों में इन सेवाओं से सहायता प्राप्त की जा सकती है। विभाग द्वारा संचालित वेब पोर्टल एवं सहायता केंद्रों की जानकारी भी उपस्थितजनों को दी गई।

कार्यक्रम के अंत में बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान के तहत सभी उपस्थितजनों को बाल विवाह न करने और रोकने की शपथ दिलाई गई। साथ ही बाल विवाह के सामाजिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

Rajasthan Today

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