14 फरवरी को पाली में ऋण खातों के निस्तारण हेतु विशेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत, एसबीआई व आईडीबीआई मामलों पर फोकस

पाली : माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं आई.डी.बी.आई. बैंक के अनुरोध पर ऋण खातों से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण के लिए 14 फरवरी 2026 को जिला मुख्यालय पाली सहित समस्त तालुका मुख्यालयों पर विशेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस विशेष लोक अदालत के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक एवं आई.डी.बी.आई. बैंक से संबंधित विभिन्न ऋण खातों के प्रकरणों में लोक अदालत नोटिस जारी किए जाएंगे तथा संबंधित मामलों को दिनांक 14.02.2026 को प्री-लिटिगेशन लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे आपसी सहमति के आधार पर शीघ्र एवं सुलभ समाधान सुनिश्चित हो सके।

इसी क्रम में गुरुवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) पाली श्री विक्रम सिंह भाटी की अध्यक्षता में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं आई.डी.बी.आई. बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री भाटी ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित प्रकरणों को समयबद्ध रूप से तैयार कर प्रस्तुत किया जाए, ताकि पक्षकारों को समय पर लोक अदालत नोटिस जारी किए जा सकें।
उन्होंने नोटिसों की प्रभावी तामील सुनिश्चित करने तथा लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के निर्देश भी दिए। बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नितेश कुमार एवं आई.डी.बी.आई. बैंक की ओर से पोशक कुमार उपस्थित रहे।



