पाली में विधिक जागरूकता का बड़ा अभियान: स्कूल में बच्चों को साइबर अपराध, बाल विवाह व कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी

पाली : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के सचिव तथा अपर जिला न्यायाधीश विक्रम सिंह भाटी के मार्गदर्शन में मां गायत्री माध्यमिक विद्यालय, केशव नगर, पाली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में अधिकार मित्र मांगीलाल तंवर ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित जनसमूह को कानून से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया। उन्होंने साइबर अपराध से बचाव पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। उन्होंने विद्यार्थियों से अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने, डिजिटल धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की।
बाल विवाह पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने इसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मानवाधिकारों के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के कारण बालिकाओं को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है तथा उन्हें घरेलू हिंसा, शोषण और शारीरिक-मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

शिविर के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की सरल भाषा में जानकारी दी गई। इनमें न्याय आपके द्वार अभियान, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण) अधिनियम-2013, शी-बॉक्स पोर्टल, निःशुल्क विधिक सहायता व पात्रता, पीड़ित प्रतिकर योजना, मूल कर्तव्य, महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराध, नालसा पोर्टल व एप, हेल्पलाइन नंबर 15100, बालिकाओं के अधिकार, राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, पोक्सो अधिनियम तथा नालसा-रालसा की योजनाएं प्रमुख रहीं।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थितजनों को बाल विवाह को ‘ना’ कहने की शपथ दिलाई गई।
इसके अतिरिक्त इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत पाली जिले में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विधि विद्यार्थी पुनित गोरा ने विद्यार्थियों को संविधान के मूल अधिकार एवं कर्तव्य तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापिका प्रीति शर्मा, व्यवस्थापक नंदकिशोर जांगिड़, लक्ष्मीनारायण जांगिड़, अमृतलाल, विनोद रामावत सहित अनेक गणमान्यजन एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे।



