शहरी गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम: पाली नगर निगम के जरिए लागू हो रही मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना

पाली : शहर के जरूरतमंद और असहाय परिवारों को स्वरोजगार की ओर बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना” पाली नगर निगम के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवारों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है, जो छोटे-छोटे व्यवसाय या सेवाओं में लगे हैं। इसमें विशेष रूप से ठेले, रेहड़ी, पिकअप, हॉकर्स, भवन निर्माण श्रमिक, ट्रांसपोर्ट वर्कर, डेकोरेशन वर्कर, वेस्ट कलेक्टर, दस्तकार जैसे मेहनतकश लोग शामिल हैं।
योजना के लाभ:
पात्र लाभार्थियों को बैंक के माध्यम से ₹10,000, ₹20,000 और ₹50,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा 7 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।
ऋण चुकाने की अवधि 12 माह, 18 माह और 36 माह रखी गई है।
तीन चरणों में ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
पात्रता:
18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जो राजस्थान के मूल निवासी हों।
शहरी क्षेत्र में निवास और स्थानीय जन आधार जरूरी है।
किसी मान्यता प्राप्त विभाग या संस्था द्वारा जारी अनुमोदन पत्र होना चाहिए।
कैसे करें आवेदन?
लाभार्थी जन आधार कार्ड के माध्यम से एसएसओ पोर्टल, ई-मित्र या संबंधित सुविधा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पाली नगर निगम के आयुक्त नवीन भारद्वाज के अनुसार, इस योजना से ना सिर्फ शहरी गरीबों को राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्राप्त होगा। इच्छुक लाभार्थी नगर निगम के कक्ष संख्या 110 में संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।