पाली : घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर सख्ती, टी स्टॉल व घर से सिलेंडर जब्त, मुकदमे दर्ज

पाली : पाली शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में सिलेंडर जब्त कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है।
पहली कार्रवाई महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल स्थित बांगड़ कॉलेज के सामने संचालित कृष्णा टी स्टॉल एवं भोजनालय (पंढरपुरी चाय) पर की गई। यहां एडीएम (सीलिंग) ओम प्रभा और जिला रसद अधिकारी कमल कुमार पंवार की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया। मौके से सिलेंडर जब्त कर प्रतिष्ठान संचालक सोहनसिंह राव के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई।

इसी प्रकार एक अन्य मामले में 26 मार्च को सिपाहियों के बास क्षेत्र में जाकिर हुसैन/मो. हुसैन के निवास पर रंगाई-छपाई कार्य में घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग की शिकायत पर कार्रवाई की गई थी। जांच के दौरान तीन घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए थे। इस मामले में जिला रसद अधिकारी के निर्देश पर 8 अप्रैल को प्रवर्तन अधिकारी जितेंद्र सिंह आशिया द्वारा कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कानूनन अपराध है और इस तरह की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

साथ ही आमजन से अपील की गई है कि यदि कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग होता दिखाई दे, तो इसकी सूचना जिला रसद कार्यालय के कंट्रोल रूम नंबर 02932-251007 पर दें, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके।



