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सड़कों पर बेसहारा पशुओं से हादसों की रोकथाम को लेकर जिला कलक्टर ने दिए सख्त निर्देश

पाली : जिला कलक्टर एल.एन. मंत्री की अध्यक्षता में जिला कलक्टर कार्यालय में पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों में विचरण करने वाले बेसहारा एवं निराश्रित गौवंशों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम पर विशेष चर्चा की गई।

जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि संबंधित नगरपालिका, नगर परिषद एवं राजमार्ग प्राधिकरण सड़कों पर घूमने वाले पशुओं को गौशालाओं में स्थानांतरित करें। इसके साथ ही, दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु गौवंशों के सींगों पर रेडियम पेंट / टेप और गले में रेडियम बेल्ट लगाने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पशुओं को छुड़ाने आने वाले पशु मालिकों से निर्धारित पेनल्टी राशि वसूल की जाएगी, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार तय की गई है। साथ ही, संबंधित अधिकारियों को गौशालाओं का संचालन सुनियोजित तरीके से करवाने के लिए भी पाबंद किया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में सप्ताह में एक दिन सामुदायिक श्वानों (कुत्तों) के लिए एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पेट शॉप और डॉग ब्रीडर के पंजीकरण को अनिवार्य बताते हुए बिना पंजीकरण संचालन को अवैध माना जाएगा।

जिला कलक्टर ने दुर्घटनाग्रस्त पशुओं के त्वरित उपचार की व्यवस्था के लिए एनिमल एम्बुलेंस और गौशालाओं में इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पशु उपचार और देखरेख से जुड़ी जानकारी एकत्र कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर अश्विनी के. पंवार, संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉ. मनोज कुमार पंवार, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज, एनएचएआई के अधिकारी आशुतोष चौधरी, वन विभाग के एसीएफ मदन सिंह, जोधपुर एनएचएआई से महेन्द्र सीरवी, पिंजरा पोल गौशाला के व्यवस्थापक, राजस्थान गौसेवा संघ के जिला अध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

Rajasthan Today

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