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जिला कारागृह पाली में आकस्मिक निरीक्षण, बंदियों को मिली निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी, सुविधाओं की ली जानकारी

पाली : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) एवं सचिव विक्रमसिंह भाटी ने पाली जिला कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुल 124 बंदी कारागृह में निरुद्ध पाए गए।

निरीक्षण के दौरान सचिव भाटी ने बंदियों से वार्तालाप कर भोजन, चिकित्सीय सुविधा, पेयजल, स्वच्छता व्यवस्था आदि की जानकारी ली। उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसी भी बंदी को मूलभूत सुविधाओं की कमी न हो तथा सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित रहें।

भाटी ने उन बंदियों को विशेष रूप से संबोधित किया जो निजी अधिवक्ता करने में असमर्थ हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि कोई भी बंदी बिना अधिवक्ता के न्याय से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन बंदियों की जमानत हो चुकी है लेकिन वे अब भी कारागृह में निरुद्ध हैं, उनके मामलों की स्थिति स्पष्ट कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बंदी जिला कारागृह में निरुद्ध न हो। साथ ही सभी बंदियों की नियमित ओपीडी समय में स्वास्थ्य जांच की जा रही है तथा आपात स्थिति में उन्हें राजकीय बांगड़ अस्पताल पाली रेफर किया जाता है। निरीक्षण के दौरान कारागृह अधीक्षक जोराराम, मेल नर्स रविन्द्र परिहार, एवं कारागृह डिस्पेंसरी के कर्मचारी उपस्थित रहे। यह आकस्मिक निरीक्षण न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता एवं बंदियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

Rajasthan Today

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