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सचिव विक्रम सिंह भाटी ने किया पाली जिला कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण, बंदियों को दी निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी

पाली : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार विक्रम सिंह भाटी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश), पाली द्वारा आज जिला कारागृह पाली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 109 बंदी कारागृह में निरूद्ध पाए गए।

निरीक्षण के दौरान सचिव भाटी ने बंदियों से संवाद कर भोजन, चिकित्सीय सुविधा, पेयजल, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी बंदियों को कारागृह में आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ समय पर और संतोषजनक रूप से उपलब्ध हों।

भाटी ने इस अवसर पर बताया कि कोई भी बंदी विधिक सहायता के अभाव में अधिवक्ता से वंचित न रहे। यदि कोई बंदी निजी अधिवक्ता रखने में असमर्थ है, तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने यह भी जांच की कि जिन बंदियों की जमानत हो चुकी है, वे किसी प्रशासनिक देरी के कारण कारागृह में निरुद्ध न रहें। ऐसे मामलों की जानकारी लेकर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान सचिव भाटी ने बंदियों को उनके मामलों की वर्तमान स्थिति के बारे में भी अवगत कराया और कहा कि प्रत्येक बंदी को न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति कारागृह में निरूद्ध न रहे, और यदि किसी किशोर के मामले में संदेह हो तो उसकी तुरंत जांच कर किशोर गृह में स्थानांतरण किया जाए।

उन्होंने कारागृह प्रशासन से कहा कि बंदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच ओपीडी समय पर की जाए और आपात स्थिति में उन्हें राजकीय बांगड़ अस्पताल, पाली रेफर किया जाए। निरीक्षण के दौरान जोराराम, कारापाल जिला कारागृह पाली, तथा अल्ताफ और विनिता (जेल विजिटिंग लॉयर्स, पाली) सहित कारागृह स्टाफ मौजूद रहा। निरीक्षण के अंत में सचिव भाटी ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि बंदियों की मानवाधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की जाए।

Rajasthan Today

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