बाल विवाह रोकथाम व विधिक अधिकारों पर जागरूकता, गुड़ा ठाकुरजी विद्यालय में विधिक सेवा प्राधिकरण का शिविर आयोजित

पाली : गजनीपुरा ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुडा ठाकुरजी में मंगलवार को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सत्येन्द प्रकाश चोटिया के निर्देशन तथा नायब तहसीलदार मदन सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में हुआ।
तालुका विधिक सेवा समिति देसूरी के पीएलवी एवं अधिकार मित्र हितेश सोनी ने उपस्थित छात्र-छात्राओं व ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी अधिकारों व प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है।

सोनी ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालत, नालसा हेल्पलाइन 15100, तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी साझा की। साथ ही बालिका शिक्षा, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और बाल विवाह मुक्त भारत के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बाल विवाह के दुष्परिणाम समझाए और छात्र-छात्राओं को शपथ दिलाई।
शिविर में ग्राम विकास अधिकारी सेवाराम मीणा, ब्लॉक समन्वयक रमेश सरीन, अध्यापक राजेन्द्र कुमार, जगदीश आरेसा, कुर्शीद मोहम्मद, सोहन लाल, समाजसेवी गोमाराम सिरवी, विद्यालय स्टाफ सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।



