पाली : तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 की सख्त कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व अवैध बिक्री पर भारी चालान, कई दुकानदारों पर जुर्माना

पाली : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा संचालित “तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0” के तहत शुक्रवार को पाली शहर में व्यापक अभियान चलाया गया। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के उल्लंघन पर शहरभर में कई लोगों और दुकानदारों पर चालान काटकर जुर्माना वसूला गया।
सीएमएचओ डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने शहर के प्रमुख स्थानों पर कोटपा अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पाए गए लोगों पर चालान जारी किए। वहीं, धारा 6A और 6B के तहत नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने और खुली सिगरेट की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई।

मिलगेट, रेलवे स्टेशन, बांगड़ चिकित्सालय, सूरजपोल, कलेक्ट्रेट, मस्तान बाबा क्षेत्र, रोडवेज बस स्टैंड, सब्जी मंडी सहित कई भीड़भाड़ वाले स्थानों पर टीम ने उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना वसूलकर उसे राजकोष में जमा करवाया।
एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य के.सी. सैनी के नेतृत्व में गठित दल ने लोगों को रोककर मौके पर ही तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों की जानकारी दी और कैंसर सहित हृदय रोग, दमा, स्ट्रोक और अन्य गंभीर बीमारियों के जोखिम समझाए। कई लोगों को तंबाकू त्याग संकल्प-पत्र भी भरवाए गए। टीम ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद न बेचें, खुली सिगरेट/बीड़ी की बिक्री बंद करें, दुकान पर चेतावनी बोर्ड लगाएं, तंबाकू के विज्ञापन न प्रदर्शित करें
कार्रवाई के दौरान दो सरस दूध पार्लरों पर तंबाकू उत्पाद बेचते पाए जाने पर टीम ने तुरंत उत्पाद हटवाए और चेतावनी देकर छोड़ दिया। कई दुकानदार कार्रवाई देखकर दुकान बंद कर भागते नजर आए। सीएमएचओ डॉ. मारवाल ने बताया कि तंबाकू मुक्त पाली की दिशा में ऐसी कार्रवाई आगे भी और अधिक सख्ती से नियमित रूप से जारी रहेगी। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और शहर में स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।



