मकर संक्रांति पर पाली में चाइनीज व धातु मांझे पर सख्त प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

पाली : मकर संक्रांति पर्व 2026 के दौरान आमजन, पक्षियों एवं विद्युत व्यवस्था की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एलएन मंत्री ने सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत धातु निर्मित मांझा, जिसमें सिंथेटिक, नायलॉन, प्लास्टिक अथवा चाइनीज मांझा शामिल है, साथ ही आयरन पाउडर व ग्लास पाउडर जैसे खतरनाक पदार्थों से तैयार मांझे के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस प्रकार के मांझे से जान-माल के नुकसान, पक्षियों की मृत्यु तथा विद्युत आपूर्ति में बाधा जैसी गंभीर घटनाएं सामने आती रही हैं। इन्हीं कारणों से पाली जिले की सीमा में ऐसे मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण रोक लगाई गई है।
इसके अतिरिक्त पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक तथा सायं 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश बुधवार मध्यरात्रि से प्रभावी हो गया है तथा 20 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। आदेश को सार्वजनिक हित में जारी करते हुए पाली जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेशों की पालना करते हुए सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से मकर संक्रांति पर्व मनाएं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।



