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राजस्थानराज्य

पाली : महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

पाली, 28 अप्रैल : महिला अधिकारिता विभाग ने सोमवार को पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र में बाल विवाह के खिलाफ एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में केन्द्र प्रबंधक प्रियंका व्यास ने महिला और बालिकाओं को बाल विवाह की सामाजिक बुराई और इसके दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि मांगीलाल तंवर ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष निर्धारित होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह अपराध है और इसके लिए दो साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। साथ ही, उन्होंने बाल विवाह की शिकायत करने के लिए बाल प्रतिषेध अधिकारी से संपर्क करने की सलाह दी और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 साझा किए। इस मौके पर पेम्प्लेट्स वितरित किए गए और 65 लोग, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिंदु पांडे, सहायिका चंपा देवी, आशा कार्यकर्ता ऊर्मिला, सुमन समेत अन्य उपस्थित थे।

Rajasthan Today

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