पाली में 30 जून तक चलेगा ट्रैफिक सख्ती अभियान, काली फिल्म, हूटर, फैंसी नम्बर प्लेट और मॉडिफाइड वाहनों पर होगी कार्रवाई

पाली : सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात नियमों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पाली जिले में 4 जून से 30 जून 2026 तक विशेष यातायात प्रवर्तन अभियान शुरू किया गया है। राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।
जिला पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभियान के तहत मॉडिफाइड वाहनों, अवैध हूटर और फ्लैशर लगाने वाले वाहन चालकों, काली फिल्म लगी गाड़ियों, फैंसी नम्बर प्लेटों तथा नियमों के विपरीत वाहन उपयोग करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार कई वाहन चालक अपने वाहनों की बॉडी और चेसिस में अनधिकृत परिवर्तन कर उन्हें आकर्षक या अलग स्वरूप देने का प्रयास करते हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। ऐसे वाहनों की विशेष जांच कर संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान उन वाहनों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी जिन पर अनधिकृत रूप से लाल या नीली बत्ती, स्ट्रोब लाइट, फ्लैशर या हूटर लगाए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये सुविधाएं केवल अधिकृत सरकारी एवं आपातकालीन सेवाओं के वाहनों के लिए निर्धारित हैं। आम वाहनों में इनका उपयोग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
ध्वनि प्रदूषण और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रेशर हॉर्न और एयर हॉर्न लगे वाहनों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाएगी। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे हॉर्न आमजन के लिए परेशानी का कारण बनने के साथ-साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ाते हैं।

वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने वालों को भी अभियान के दौरान निशाने पर रखा जाएगा। पुलिस के अनुसार काली फिल्म के कारण वाहन के अंदर बैठे लोगों की पहचान करना कठिन हो जाता है, जिससे अपराध नियंत्रण में भी बाधा आती है। ऐसे वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वाहनों पर पदनाम, राजनीतिक पहचान, जातिसूचक शब्द, विशेष चिन्ह या अन्य अनधिकृत लेखन करना नियमों के विरुद्ध है। अभियान के दौरान ऐसे वाहनों की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फैंसी नम्बर प्लेट, डिजाइनर नम्बर प्लेट या नियमों के विपरीत लिखावट वाली नम्बर प्लेट रखने वाले वाहन चालकों पर भी चालानी कार्रवाई होगी। साथ ही सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चालान के साथ वाहन जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू अपराध नियंत्रण भी है। इसके तहत जिले के हिस्ट्रीशीटरों और हार्डकोर अपराधियों द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहनों की विशेष जांच की जाएगी। पुलिस ऐसे वाहनों के दस्तावेज, स्वामित्व और उपयोग की वैधता की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी।

जिला पुलिस अधीक्षक ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखें और सभी यातायात नियमों की पालना करें। उन्होंने कहा कि यह अभियान आमजन की सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।



