google.com, pub-3021598506696014, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Paliदेशब्रेकिंग न्यूज़राजस्थानराज्य

नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, पाली में दो चरणों में होंगे मतदान, कलक्टर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

पाली : राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगरीय निकाय आम चुनाव अगस्त-सितंबर 2026 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पाली जिले में चुनावी तैयारियों ने गति पकड़ ली है। ‘एक राज्य, एक चुनाव’ की व्यवस्था के तहत प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव करवाए जा रहे हैं। पाली जिले में नगर निगम सहित नगर पालिकाओं के चुनाव दो चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने तैयारियों को लेकर कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को जिला परिषद सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर की अध्यक्षता में प्रभारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर निकाय चुनाव की पूर्व तैयारियों, चुनाव प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता तथा राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की पालना को लेकर अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए गए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो, बैनर, पोस्टर एवं प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि एमसीसी लागू होने के बाद 24, 48 और 72 घंटे की निर्धारित समयसीमा में संबंधित विभागों को नियमानुसार कार्रवाई पूरी करनी होगी तथा इसकी पालना रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे राजनीतिक पोस्टर एवं बैनर हटाए जाएं। संपत्ति विरूपण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के विपरीत लगे प्रचार सामग्री को तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार राजनीतिक दलों की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए पोस्टर-बैनर को भी नियमानुसार हटाने के निर्देश दिए गए।

कलक्टर ने 72 घंटे की समयसीमा के तहत निजी परिसंपत्तियों पर लगाए गए ऐसे पोस्टर-बैनर हटाने के निर्देश दिए जो निर्धारित नियमों के विपरीत हों। रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना लगाए गए राजनीतिक पोस्टर एवं बैनर पर भी नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। अधिकारियों को कार्रवाई पूरी करने के बाद संबंधित रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों को हथियार जमा कराने, सोशल मीडिया पर सतर्क निगरानी रखने, मतदाता सूचियों की व्यवस्थाओं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक तथा लाउडस्पीकर एवं प्रचार वाहनों की अनुमति से जुड़े कार्य समय पर पूरे करने को कहा गया।

कलक्टर ने अधिकारियों से कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की सख्ती से पालना करवाई जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं हो।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान सामान्य एवं नियमित सरकारी कार्य प्रभावित नहीं होंगे। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सामान्य रूटीन के कार्य जारी रहेंगे। हालांकि ऐसे किसी कार्य या घोषणा से बचना होगा जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो या किसी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी को अनुचित लाभ मिले।

बैठक में चुनावी तैयारियों के अलावा आमजन की सुविधा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कलक्टर ने सड़क मरम्मत कार्य, रोहट एवं सोजत हाईवे पर आवश्यक व्यवस्थाओं और संकेतक लगाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

इसके साथ ही रामदेवरा पदयात्रा के दौरान यातायात एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिले में अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

बैठक में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के प्रभारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारी मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को चुनाव से संबंधित जिम्मेदारियों का समयबद्ध एवं समन्वित तरीके से निर्वहन करने तथा राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए।

Rajasthan Today

Related Articles

Back to top button