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पाली में 21 नवंबर को लगेगी एनआई एक्ट मामलों की विशेष लोक अदालत, बैंक अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

पाली : एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम) से संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण और पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के उद्देश्य से पाली में 21 नवंबर 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली इस विशेष लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निस्तारण कराने के प्रयास किए जाएंगे।

विशेष लोक अदालत को सफल बनाने और अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए अपर जिला न्यायाधीश विक्रम सिंह भाटी की ओर से बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में एनआई एक्ट से संबंधित प्रकरणों को समय पर प्रस्तुत करने तथा पक्षकारों के बीच राजीनामे की संभावनाओं को बढ़ाने पर चर्चा की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विक्रम सिंह भाटी ने बताया कि विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट से संबंधित न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के साथ प्री-लिटिगेशन मामलों में भी प्री-काउंसलिंग के माध्यम से राजीनामा करवाने के प्रयास किए जाएंगे। इसका उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद का समाधान करने का अवसर उपलब्ध कराना है।

लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निस्तारण होने पर पक्षकारों को विवाद के समाधान के लिए सरल और सुविधाजनक मंच मिल सकता है। इसी उद्देश्य से संबंधित प्रकरणों की पहचान कर उन्हें समय रहते लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने पर जोर दिया जा रहा है।

बैठक में बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एनआई एक्ट से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को निर्धारित समय पर प्रस्तुत किया जाए। इससे संबंधित पक्षकारों को समय पर नोटिस जारी किए जा सकेंगे और उनके बीच आपसी सहमति से विवाद का समाधान कराने के लिए पर्याप्त अवसर मिल सकेगा।

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रकरणों को समय पर प्रस्तुत करने और पक्षकारों से प्रभावी संवाद स्थापित करने से विशेष लोक अदालत के दौरान अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण की दिशा में प्रयास किए जा सकेंगे।

विशेष लोक अदालत के सफल संचालन को लेकर आयोजित बैठक में मुख्य बैंक प्रबंधक के.एन. मीणा तथा एसबीआई पाली के रीजनल बैंक अधिकारी संगीत कुमार उपस्थित रहे। बैठक में एनआई एक्ट से संबंधित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण और राजीनामे के प्रयासों को प्रभावी बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विशेष लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण कराने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि संबंधित पक्षकारों को अपने विवादों का समाधान कराने का अवसर मिल सके।

Rajasthan Today

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