नेशनल हाईवे पर दोपहिया वाहनों के लिए नया नियम लागू, 15 जुलाई से टोल टैक्स के साथ जुर्माना भी होगा लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर दोपहिया वाहनों के लिए बड़ा बदलाव किया है। 15 जुलाई 2025 से दोपहिया वाहनों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए दोपहिया वाहनों में FASTag का उपयोग जरूरी होगा।
पहले तक दोपहिया वाहन चालकों से टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं वसूला जाता था क्योंकि टोल राशि वाहन के पंजीकरण के समय एकमुश्त वसूली जाती थी। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार यदि कोई दोपहिया वाहन चालक टोल टैक्स का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 2,000 रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
यह बदलाव दोपहिया वाहन चालकों के लिए नया है, क्योंकि अब तक टोल टैक्स केवल चार पहिया और बड़े वाहनों से ही वसूला जाता था। सरकार का कहना है कि इससे राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव में बेहतर संसाधन मिलेंगे।
वाहन चालकों से अनुरोध किया गया है कि वे समय रहते अपने दोपहिया वाहनों के लिए FASTag लगवाएं ताकि वे बिना किसी परेशानी के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा कर सकें।