google.com, pub-3021598506696014, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Paliदेशब्रेकिंग न्यूज़राजस्थानराज्य

13 सितम्बर को होगी वर्ष 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, प्री-लिटिगेशन मामलों पर भी होगा निस्तारण

पाली : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार आगामी 13 सितम्बर 2025 को वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) विक्रम सिंह भाटी ने बताया कि लोक अदालत में धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली के मामले, बिजली-पानी व अन्य बिल विवाद, एम.ए.सी.टी. मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सिविल और अन्य राजीनामा योग्य मामले सुने जाएंगे।

बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से जुड़े मामलों में लोक अदालत से पूर्व प्री-काउंसलिंग के जरिए समझौते के प्रयास किए जाएंगे। जिला मुख्यालय और तालुका स्तर पर भी इसी तरह के प्रयास होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मामले अदालत तक पहुंचे बिना ही निपट सकें। साथ ही आमजन को लोक अदालत के फायदों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर सचिव विक्रम सिंह भाटी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर विभिन्न राजकीय विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें राजस्व, श्रम, सामाजिक न्याय, पशुपालन, चिकित्सा और नगर निगम विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सीमाज्ञान, पैमाइश, नामांतरण और शुद्धि जैसे राजस्व प्रकरणों को लोक अदालत में रेफर करने तथा समय रहते प्री-लिटिगेशन मामले प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

Rajasthan Today

Related Articles

Back to top button