पाली : चौधरी मसाले उद्योग पर विधिक माप विज्ञान विभाग की कार्रवाई, पैकेजिंग नियमों में पाई गई अनियमितता

पाली : उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर विधिक माप विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को पाली के खोडिया बालाजी क्षेत्र स्थित चौधरी मसाले उद्योग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पैकिंग और लेबलिंग से जुड़े नियमों की जांच की गई, जिसमें कुछ अनियमितताएं सामने आईं।
विधिक माप विज्ञान निरीक्षक (एलएमओ) विष्णुदत्त जोशी ने बताया कि फैक्ट्री में पैक किए जा रहे एक किलो मिर्च पाउडर के पैकेट की पीसीआर नियम 2011 के तहत जांच की गई। इस दौरान पैकेट पर अंकित नेट कंटेंट, एमआरपी तथा अन्य आवश्यक घोषणाओं का परीक्षण किया गया, जिसमें पैकेजिंग घोषणा नियमानुसार नहीं पाई गई।
निरीक्षण के दौरान पैकेजिंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की भी जांच की गई, जो नियमों के अनुरूप सही पाए गए। उन्होंने बताया कि विभाग समय-समय पर उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाकर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009, विधिक माप विज्ञान नियम 2011 और पीसीआर नियम 2011 के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच करता है। विभाग का उद्देश्य बाजार में बिकने वाले पैक्ड उत्पादों में पारदर्शिता बनाए रखना और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सुरक्षा प्रदान करना है।



