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पाली : नए आयकर अधिनियम पर सेमिनार, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए प्रावधान, 819 की जगह 536 धाराएं

पाली : आयकर विभाग पाली द्वारा रोटरी क्लब पाली के सहयोग से शुक्रवार को नए आयकर अधिनियम के प्रावधानों पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कर सलाहकारों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्यापारियों और आम नागरिकों को 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए आयकर कानून की प्रमुख जानकारियां दी गईं।

सेमिनार को संबोधित करते हुए अपर आयकर आयुक्त (रेंज-1) जोधपुर के.आर. मीना ने बताया कि नए आयकर अधिनियम में कई पुराने और जटिल प्रावधानों को हटाकर कानून को सरल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पहले जहां आयकर कानून में 819 प्रावधान थे, वहीं अब उन्हें घटाकर 536 प्रावधान कर दिया गया है। इसके साथ ही नए कानून में फाइनेंस ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह ‘टैक्स ईयर’ शब्द का उपयोग किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने नए कानून के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इससे कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे करदाताओं को बेहतर समझ और सुविधा मिल सकेगी।

रोटरी क्लब के अध्यक्ष दिनेशचंद मेहता और सचिव वर्धमान भंडारी ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता आयकर अधिकारी राजेंद्र चौहान ने की। इस अवसर पर टैक्स बार के पदाधिकारी महेंद्र दवे और रोटरी क्लब के पदाधिकारी तरुण मेहता भी मंचासीन रहे।

सेमिनार में आयकर विभाग की ओर से आयकर अधिकारी जवान सिंह चारण, ओमप्रकाश सोलंकी, विनय भटनागर, आयकर निरीक्षक सवाई खींची, राजेंद्र सुराणा, राजकुमार मेड़तिया, धर्मेंद्र मोहनत, अक्षय भंडारी, रामपाल शर्मा, मनीष भंडारी, कन्हैयालाल पंवार और सूर्यप्रकाश पाटनेचा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी दिनेश सारडा, अंकित पारख, टैक्स बार के अमित जैन, जगदीश गुर्जर गौर सहित कई गणमान्य नागरिक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सेमिनार में नए आयकर कानून के प्रावधानों को लेकर प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों से विभिन्न सवाल भी पूछे।

Rajasthan Today

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