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पीएनजी कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद पाली में कार्रवाई शुरू

पाली : केंद्र सरकार की नई अधिसूचना के बाद अब पाईप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 में संशोधन करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

जिला रसद अधिकारी कमल पंवार ने बताया कि संशोधित अधिसूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति पीएनजी और घरेलू एलपीजी दोनों कनेक्शन एक साथ नहीं रख सकेगा। जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन संबंधित गैस एजेंसी में तुरंत सरेंडर करना होगा।

उन्होंने बताया कि अब यदि किसी उपभोक्ता के पास पीएनजी कनेक्शन है, तो उसे किसी भी सरकारी तेल कंपनी या उनके वितरकों के माध्यम से घरेलू एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन या रिफिल नहीं दिया जाएगा।

जिला प्रशासन ने जिले की सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान करें जिनके पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं और उनसे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करवाना सुनिश्चित करें।

जिला रसद अधिकारी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिनके पास दोनों प्रकार के कनेक्शन हैं, वे जल्द से जल्द संबंधित गैस एजेंसी में जाकर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करें, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

Rajasthan Today

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