पाली : ‘सुरक्षित बचपन’ अभियान, छात्राओं को पोक्सो कानून व साइबर सुरक्षा की दी जानकारी

पाली : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में ‘नालसा जागृति स्कीम’ के तहत “सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य” थीम पर पाली में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश विक्रम सिंह भाटी ने ताड़केश्वर रामेश्वर सरस्वती बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंडिया रोड में छात्राओं को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी।
कार्यक्रम के दौरान सचिव भाटी ने छात्राओं को पोक्सो अधिनियम 2012 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून बच्चों को यौन शोषण, छेड़छाड़ और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने ‘गुड टच’ और ‘बैड टच’ के बीच अंतर समझाते हुए कहा कि किसी भी अनुचित व्यवहार की तुरंत जानकारी अभिभावकों या शिक्षकों को देनी चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने साइबर अपराध और सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों के बारे में भी छात्राओं को जागरूक किया। बाल विवाह के खिलाफ जागरूक करते हुए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी और इसके दुष्परिणामों जैसे शिक्षा में बाधा, स्वास्थ्य समस्याएं और घरेलू हिंसा पर प्रकाश डाला।
सचिव भाटी ने बताया कि बाल विवाह की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या प्रशासन को देकर रोका जा सकता है और इसके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध है।कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्या दीपिका ओझा, उपप्रधानाचार्य प्रेमरतन, हेड पीएलवी मांगीलाल तंवर सहित स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।




