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पाली जिले में पंचायत चुनाव का पहला चरण कल, 5 पंचायत समिति क्षेत्रों के 642 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान

पाली : पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत पाली जिले में प्रथम चरण का मतदान गुरुवार, 22 अक्टूबर को होगा। पहले चरण में जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए जिले के मारवाड़ जंक्शन, सोजत, बगड़ी, सुमेरपुर और रानी पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

बुधवार को मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देने के बाद निर्वाचन सामग्री के साथ परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत वाहनों से उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। मतदान दलों के केंद्रों पर पहुंचने के साथ ही मतदान संबंधी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।

पाली जिले में प्रथम चरण के मतदान के लिए पांच पंचायत समिति क्षेत्रों में कुल 157 ग्राम पंचायतों के 642 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार पंचायत समिति क्षेत्रवार मतदान केंद्रों की स्थिति इस प्रकार रहेगी।

मारवाड़ जंक्शन: 51 ग्राम पंचायतों के 174 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा।
सोजत: 28 ग्राम पंचायतों के 108 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
बगड़ी: 15 ग्राम पंचायतों के 73 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा।
सुमेरपुर: 34 ग्राम पंचायतों के 150 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे।
रानी: 29 ग्राम पंचायतों के 137 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा।

इस प्रकार प्रथम चरण में जिले के पांच पंचायत समिति क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। मतदान को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मतदान दलों को आवश्यक निर्वाचन सामग्री उपलब्ध करवा दी गई है। साथ ही उन्हें निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रथम चरण में जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से कराया जाएगा। मतदान के लिए एक कंट्रोल यूनिट और दो बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। मतदाताओं को दोनों पदों के लिए अलग-अलग बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करना होगा।

निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पहली बैलेट यूनिट जिला परिषद सदस्य पद के लिए होगी। इसकी पहचान पीले रंग के मतपत्र एवं संबंधित टैग से होगी। वहीं दूसरी बैलेट यूनिट पंचायत समिति सदस्य पद के लिए निर्धारित की गई है, जिसकी पहचान नीले रंग के मतपत्र एवं संबंधित टैग से होगी।

मतदान के दौरान मतदाता को पहले जिला परिषद सदस्य पद के लिए अपनी पसंद के प्रत्याशी के सामने का बटन दबाना होगा। इसके बाद पंचायत समिति सदस्य पद के लिए दूसरी बैलेट यूनिट पर अपने पसंदीदा प्रत्याशी का बटन दबाना होगा। दोनों पदों के लिए मत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज किए जाएंगे।

एक ही कंट्रोल यूनिट दोनों बैलेट यूनिट से संबंधित मतदान को नियंत्रित करेगी और मतों को दर्ज करने की प्रक्रिया में उपयोग की जाएगी। मतदान दलों को ईवीएम के संचालन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान संपन्न करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी मान्य दस्तावेज को प्रस्तुत किया जा सकता है। मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाते समय अपना पहचान दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी गई है।

निर्वाचन विभाग द्वारा बताए गए पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंकों अथवा डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट शामिल हैं।

इसके अलावा फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र एवं राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड भी निर्धारित सूची के अनुसार पहचान के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे मतदान केंद्र पर पहुंचने से पहले अपने पहचान दस्तावेज की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें, ताकि पहचान सत्यापन की प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी न हो।

जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मतदान दलों को प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें निर्धारित मतदान केंद्रों पर पहुंचाया गया है। निर्वाचन सामग्री के वितरण और मतदान दलों की रवानगी के बाद केंद्रों पर मतदान संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया।

प्रशासन का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाना है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों एवं मतदान दलों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की पूरी पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे गुरुवार, 22 अक्टूबर को निर्धारित समय के दौरान अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचें और जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। मतदाताओं से आग्रह किया गया है कि वे मतदान केंद्र पर आवश्यक पहचान दस्तावेज साथ लेकर आएं और निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग करें।

पंचायतीराज संस्थाओं के इन चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।

Rajasthan Today

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