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पाली : मजदूरों के लिए विधिक जागरूकता शिविर, श्रमिकों को कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

पाली : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देश पर पाली में विश्व मजदूर दिवस सप्ताह के तहत एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम महाराजा श्री उम्मेद मील लिमिटेड परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश विक्रम सिंह भाटी ने श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी।

कार्यक्रम में भाटी ने नालसा की असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए योजना (2015), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ई-श्रम पोर्टल, काम के स्थान पर सुरक्षा, श्रम कानून, रोजगार के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर श्रमिकों को जागरूक किया। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर योजना, हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर योजना-2022, पॉश एक्ट, शी-बॉक्स पोर्टल, बाल विवाह के दुष्परिणाम और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों से जुड़ी कानूनी जानकारी भी साझा की गई।

कार्यक्रम में मांगीलाल तंवर (अधिकार मित्र) ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। शिविर में श्रम निरीक्षक श्रीमती अनीता, वरिष्ठ प्रबंधक सतीश चंद्र शर्मा, उप प्रबंधक अभयसिंह राणावत सहित बड़ी संख्या में श्रमिकों और अधिकारीगण उपस्थित रहे।

Rajasthan Today

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