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पाली : ड्रोन और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए सख्त आदेश

पाली, 9 मई। राज्य व राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र पाली जिले में ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट एल.एन. मंत्री द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध 9 मई की रात 10 बजे से 8 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जिले के किसी भी हिस्से में निजी या अनधिकृत ड्रोन उड़ाना और आतिशबाजी करना पूर्णत: वर्जित रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि वर्तमान समय में कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता बढ़ गई है। ऐसे में ड्रोन और आतिशबाजी का दुरुपयोग लोक शांति को भंग कर सकता है और जनहानि का कारण बन सकता है। हालांकि, यह प्रतिबंध सरकारी गतिविधियों जैसे सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड, कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और रेलवे पर लागू नहीं होगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक को इस आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश जनहित और सामरिक दृष्टिकोण से अत्यावश्यक प्रकृति का है, इसलिए एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है।

Rajasthan Today

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