पाली में उपभोक्ता अधिकारों से खिलवाड़ पर कार्रवाई, दो प्रतिष्ठानों पर लगाया 15 हजार का जुर्माना

पाली : उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विधिक मापविज्ञान संबंधी नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए विभाग की ओर से निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पाली में विधिक मापविज्ञान विभाग की टीम ने दो प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई की। विभाग ने फ्रूटॉक्स एवं धारीवाल ऑटोमोबाइल्स पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह कार्रवाई उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और संबंधित नियमों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई।
विधिक मापविज्ञान अधिकारी विष्णु दत्त जोशी के नेतृत्व में विभागीय टीम ने फ्रूटॉक्स एवं धारीवाल ऑटोमोबाइल्स प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधिक मापविज्ञान संबंधी नियमों के तहत अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई।
दोनों प्रतिष्ठानों पर की गई कार्रवाई के तहत कुल 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट किया गया कि व्यापारिक गतिविधियों में निर्धारित नियमों की पालना करना आवश्यक है।
विभाग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपभोक्ताओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप सामग्री एवं सेवाएं उपलब्ध कराना व्यापारियों की जिम्मेदारी है। विधिक मापविज्ञान नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
विभाग ने व्यापारियों से अपील की है कि वे विधिक मापविज्ञान से जुड़े सभी निर्धारित नियमों का पालन करें। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के अनुरूप सामग्री एवं सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
विभाग की ओर से किए जा रहे निरीक्षणों का उद्देश्य बाजार में नियमों की पालना को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।



